इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनमाना आदेश पारित कर याची को उच्च न्यायालय आने के लिए मजबूर करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक संभल पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। उनका आदेश रद करते हुए 19 जनवरी 2026 के इस कोर्ट के आदेश के अनुसार नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि निरीक्षक अपने वेतन से हर्जाने का भुगतान एक हफ्ते में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संभल में जमा करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने राजकीय कन्या इंटर कालेज की प्रबंध समिति की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

इससे पहले कोर्ट ने निरीक्षक का आदेश रद करते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। कहा था कि तय करें कि स्ववित्त पोषित योजना के अध्यापकों की नियुक्ति नियमानुसार की गई थी या नहीं और चयनित को तदर्थ प्रधानाचार्य का काम देखने की अनुमति दी थी।

हाई कोर्ट के जनवरी में पारित इस आदेश को निरीक्षक ने कहा कि कोर्ट को गुमराह करके आदेश लिया गया है। आदेश की वजह नहीं बताई गई है। इसे अस्वीकार कर दिया तो फिर चुनौती दी गई थी।

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